बिना अनुमति मुहर्रम का जुलूस निकालने पर 12 नामजद, 300 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज
रांची, 25 अगस्त : भोपाल, कोरोना गाइडलाइंस के बीच आगर मालवा में बिना अनुमति मुहर्रम का जुलूस निकालने पर पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 300 अज्ञात को भी आरोपी बनाया है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस साल मुहर्रम का इस्लामिक महीना 11 अगस्त से शुरू हुआ। दसवां दिन आशूरा होता है, इस दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त को आशूरा होने के चलते मुहर्रम 20 अगस्त यानि शुक्रवार को था।
मंगलवार 17 अगस्त, 2021 की रात्रि बिना अनुमति जमीदारपुरा में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जबकि कोरोना महामारी के चलते जिले में 50 से अधिक लोगों के एकसाथ जुटने पर प्रतिबंध लगा है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 12 नामजद व अन्य 300 लोगों के विरुद्ध बुधवार को धारा 188 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
एमपी में मोहर्रम का शासकीय अवकाश 19 अगस्त के स्थान पर 20 को घोषित था।
बिना अनुमति के जमीदारपुरा में मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले आरोपी मकसूद अली, मुदस्सर खान, मुबारिक खान, साबू बंदूक, चंगेज अंसारी, भुरु खां, अमन खान, सलीम खान, तौसीफ खान, नारू, जुबेर मिस्त्री, गब्बर खान व 300 अज्ञात के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।